MMPSY Haryana: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन करे, हर साल 6000 रूपये की मदत

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हरियाणा सरकार ने हाल ही में “मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना” नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम राज्य के लोगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है जो उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। इस योजना के तहत, सभी वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करेगी और उनके जीवन को सुखी बनाएगी।

योजना का नाममुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 (MMPSY)
राज्यहरियाणा
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थीहरियाणा राज्य के परिवार
उद्देश्यपेंशन योजना – राज्य की गरीब निर्धन लोगों को सालाना ₹6000 की रकम उपलब्ध कराना
लाभसालाना ₹6000 आर्थिक मदद
आवेदन मोडऑनलाइन / ऑफलाइन
Last Date?
Registration procedureSelf, CSC, Saral Portal
सरकारी योजनाhindiyojna.com
Official Websitecm-psy.haryana.gov.in/#/

Table of Contents

MMPSY क्या है?

MMPSY (मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के निम्नलिखित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है:

  1. बीपीएल परिवार: यदि कोई परिवार बीपीएल (बीमारी प्रभावित व्यक्ति) सूची में है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन आदि की सुविधा प्राप्त होगी।
  2. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक: यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  3. किसान: यह योजना राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े परिवारों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत, प्रतिवर्ष ₹6000 की तीन किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होनी चाहिए।

इस योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यदि हरियाणा के नागरिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. आर्थिक मदद: योजना के तहत, प्रतिवर्ष ₹6000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि दो किस्तों में बांटी जाती है और इसे लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।
  2. अन्य योजनाओं का लाभ: MMPSY के तहत लाभार्थी अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शामिल हैं।
  3. प्रीमियम भुगतान: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच वाले लाभार्थी को वार्षिक ₹330 की प्रीमियम भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा यो

जना के तहत, उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच वाले लाभार्थी को वार्षिक ₹12 की प्रीमियम भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, सरकार द्वारा यह राशि दी जाएगी।

  1. पेंशन: प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत, योजना में शामिल लाभार्थी को उम्र 60 वर्ष होने के बाद प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।

MMPSY के अंतर्गत सभी योजनाओं के लाभ को हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार को दिया जाता है। यह योजना हरियाणा के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।

एमएमपीएसवाई (MMPSY) पंजीकरण

  1. हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “अप्लाई स्कीम” लिंक पर क्लिक करें। आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं:
  2. “फैमिली आईडी” भरने के बाद “सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें।
  3. अपनी परिवारिक आईडी दर्ज करें और “सेंड ओटीपी” बटन पर क्लिक करें।
  4. सत्यापन के लिए ओटीपी भरें। अपनी परिवार आईडी की पुष्टि के लिए ओटीपी दर्ज करें।
  5. परिवार के बारे में विवरण प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आपको पूछे जाने पर परिवारिक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. “अगला” बटन पर क्लिक करें।
  7. योजना का चयन करें। मानधन योजना या बीमा योजना के तहत अपने परिवार के लिए योजना चुनें।
  8. किसी भी पेमेंट मोड से भुगतान करें और “सेव” बटन पर क्लिक करें। भुगतान के लिए अपनी पसंदीदा विधि का चयन करें और फिर “सेव” बटन पर क्लिक करें।

इस आसान प्रक्रिया के बाद, आप एमएमपीएसवाई की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह आपको आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करेगा।

MMPSY ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

MMPSY Haryana
  1. एमएमपीएसवाई के खाते में लॉग इन करें और “अप्लाई स्कीम” लिंक पर क्लिक करें।
  2. अपना हरियाणा सरकार परिवार आईडी दर्ज करें।
  3. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें।
  4. अब, अगले पेज पर अपने परिवार के सदस्यों का विवरण सत्यापित करें।
  5. “नेक्स्ट” बटन पर क्लिक करें।
  6. वह योजना चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
  7. भुगतान विधि विकल्प में, नकद विकल्प चुनें।
  8. “सेव” बटन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करें।
  9. अब फॉर्म को प्रिंट करें और पूछी गई जानकारी के अनुसार भरें।
  10. अब दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करें।
  11. भरे हुए दस्तावेज को स्कैन करें और वेबसाइट पर अपलोड करें।

इस आसान प्रक्रिया के बाद, आपका एमएमपीएसवाई ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा। इससे आप अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) के अंतर्गत आने वाली योजनाएं

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत शामिल होने पर आप निम्नलिखित योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं:

  1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: इस योजना के अंतर्गत आपको उम्र 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना आपको आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का लाभ प्रदान करती है।
  2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: इस योजना के तहत आपको वार्षिक ₹12 की प्रीमियम भुगतान करना होगा और उसके बाद आपको प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है।
  3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: यह योजना आपको आपके परिवार की सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत आपको ₹2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जबकि दुर्घटना या अकस्मात मृत्यु के मामले में ₹4 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा।
  4. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना: इस योजना के तहत व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना में शामिल होने पर आपको उम्र 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन मिलेगी।
  5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: यह योजना किसानों को उनकी फसलों के खो देने के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत खेती के नुकसान के मामले में वित्तीय समर्थन दिया जाता है।
  6. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: इस योजना के तहत आपको जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपके निधन के मामले में आपके परिवार को ₹2 लाख की राशि दी जाएगी।

यह योजनाएं विभिन्न सेक्टरों में आर्थिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करती हैं। आपको इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। आप अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पात्रता मानदंड

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी देते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य में निवास करने वाले ऐसे परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय रुपए15,000 या वार्षिक आय रुपए 1,80,000 और परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ 2 हेक्टेयर तक है।

इस योजना के लिए केवल 18 से 50 वर्ष की आयु के आवेदक पात्र होंगे। इससे कम या अधिक उम्र के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगी।

MMPSY Haryana योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड: आवेदक की पहचान की पुष्टि करने के लिए आधार कार्ड की 12 अंकों की संख्या देनी होगी।
  2. पता प्रमाण: आवेदक के पते की पुष्टि करने के लिए, आवेदन पत्र भरते समय पते का प्रमाण देना होगा।
  3. आय प्रमाण पत्र: इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करना है, इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  4. कृषि भूमि रिकॉर्ड: यदि आप कृषि भूमि से जुड़े हैं, तो आपको अपने कृषि भूमि के रिकॉर्ड को भी प्रदान करना होगा।
  5. बैंक खाता विवरण: आवेदकों को योजना की राशि को स्थानांतरित करने के लिए अपने बैंक खाता का विवरण प्रदान करना होगा।
  6. मोबाइल नंबर: आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर भी प्रदान करना होगा।

ये दस्तावेज आपके आवेदन को पूरा करने में सहायता करेंगे और आपको योजना के लाभ से जोड़ेंगे।

MMPSY Application Status check करने की प्रक्रिया

MMPSY Haryana
  1. सबसे पहले, cm psy haryana gov in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  3. यहां, “Application Status” (आवेदन की स्थिति) विकल्प का चयन करें।
  4. एक नया पेज खुलेगा।
  5. यहां, आपको रेफरेंस नंबर दर्ज करें और “Continue” (कंटिन्यू) बटन पर क्लिक करें।
  6. इसके बाद, आपको अपने आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।

इस तरह से आप MMPSY योजना की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना में खाता लॉगिन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, एमएमपीएसवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आप इसे यहां से खोल सकते हैं: https://cm-psy.haryana.gov.in/
  2. वेबसाइट पर ऊपरी दाएं मेनू अनुभाग में “ऑपरेटर लॉगिन” पर क्लिक करें।
  3. अपना उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें।
  4. “नेक्स्ट” पर टैप करें और अपना पासवर्ड डालें।
  5. कैप्चा प्रक्रिया को पूरा करें और फिर “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
  6. अब आप अपने एमएमपीएसवाई खाते तक पहुंचेंगे। यहां से आप अलग-अलग योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी भुगतान स्थिति की जांच कर सकते हैं।

इस तरह से आप आसानी से हरियाणा परिवार समृद्धि योजना में अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं।

MMPSY लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, सीएससीएचआरवाई पोर्टल पर जाएं। इसके लिए, आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं: https://cschry.gov.in/
  2. पोर्टल पर, “नया पंजीकरण” या “नया उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प का चयन करें।
  3. एक पंजीकरण फ़ॉर्म खुलेगा, जिसे आपको भरना होगा।
  4. फ़ॉर्म में आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, और अन्य विवरण दर्ज करें।
  5. आपको एक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की उपयोगकर्ता नामी प्राप्त होगी। इसे ध्यान से नोट करें या प्रिंट करें।
  6. पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आप एमएमपीएसवाई पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

इस तरह से आप अपना एमएमपीएसवाई लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

MMPSY योजना में अपना नाम चेक करने की प्रक्रिया

  1. यदि आपको अपना नाम MMPSY योजना में चेक करना है, तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। आप ग्राम पंचायत, नगर पालिका या टाउन पंचायत से जन सेवा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  2. जन सेवा केंद्र पर पहुंचने के बाद, आपको जन सेवा केंद्र के कर्मचारी को बताना होगा कि आप MMPSY योजना में अपना नाम चेक करना चाहते हैं।
  3. कर्मचारी आपसे आपकी फैमिली आईडी (Family ID) की जानकारी मांगेगा और फैमिली आईडी से जुड़े हुए मोबाइल नंबर की वेरिफ़िकेशन करेगा।
  4. जन सेवा केंद्र के कर्मचारी आपकी दी गई जानकारी का उपयोग करके आपका नाम MMPSY योजना में चेक करेंगे।

इस तरीके से आप नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से MMPSY योजना में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी योजना में आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और आप भी MMPSY योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Q1: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

Q2: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको cm-psy.haryana.gov.in वेबसाइट से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। इस फॉर्म में परिवार के सदस्यों की जानकारी और परिवार की आमदनी जैसी जानकारी भरनी होगी। आपको योजना के लिए मदद चाहिए, उसका भी उल्लेख करना होगा। फॉर्म को अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र और गैस एजेंसियों पर भी भरा जा सकता है।

Q3: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए: (1) हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, (2) इनकम सर्टिफिकेट, (3) आधार कार्ड, (4) राशन कार्ड, (5) वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, और (6) बैंक पासबुक की कॉपी। आपको इन सभी दस्तावेज़ों की कॉपी को आवेदन करते समय कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करनी होगी।

Q4: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत किसको लाभ मिल सकता है?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत हरियाणा के निवासी, जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम है, को लाभ मिल सकता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करना है।

Q5: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पैसा किस तरीके से मिलेगा?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पैसा आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और आपकी प्रक्रिया पूरी होती है, तो सरकार आपके बैंक खाते में आपकी सहायता के लिए निर्धारित धनराशि को सीधे ट्रांसफर करती है।

Q6: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का राशि निकालने के लिए क्या करें?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की राशि निकालने के लिए आपको समृद्धि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। वहां आपको अपने पंजीकरण विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। उसके बाद आप राशि की विवरणों और ब्याज के साथ अपनी पारिवारिक भविष्य निधि में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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